नागरिक चार्टर 4

 
 

प्रेषण सेवायें

कुछ विशेष चार्जेज का भुगतान करके ग्राहक आरटीजीएस,एनईएफ्टी तथा डिमांड ड्राफ्ट द्वारा एक केन्द्र से अन्य केन्द्र को फंड ट्रांस्फर कर सकते हैं।

रु.50000/- तथा उससे अधिक् का डिमांड ड्राफ्ट को ग्राहक का खाता डेबिट करके या चैक या खरीददार द्वारा टेंडर्ड नगद भुगतान के अतिरिक्त अन्य दस्तावेज के द्वारा बैंक जारी कर सकता है। उसी तरह रु.50000/- के लिए तथा उससे अधिक की राशि नगदी के अतिरिक्त बैंकिग चैनल के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

ड्राफ्ट की डिलीवरी लेने से पूर्व, ग्राहक को यह प्रमाणित करना है कि ड्राफ्ट सभी तरह से पूर्ण है, निर्धारित जगह पर उसके नमूना हस्ताक्षर सहित अधिकारी के हस्ताक्षर शामिल हो।

प्राप्तकर्ता द्वारा ड्राफ्ट को रिवेलिडेटिड किया जा सकता है यदि वह होल्डर इन ड्यु कोर्स हो। ड्राफ्ट जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अंतर्गत केवल एक बार रिवेलिडेटिड किया जा सकता है। ड्राफ्ट के एक वर्ष के बाद, ये जारीकर्ता शाखा पर रद्द किए जाते है तथा अपेक्षित सेवा प्रभार का भुगतान करके एक नया ड्राफ्ट प्राप्त किया जा सकता है।

ग्राहक से डुप्लिकेट ड्राफट बनवाने का अनुरोध प्राप्त होने के बाद बैंक् 15 दिनों के अन्दर् डुप्लिकेट ड्राफ्ट जारी कर सकता है। उपरोक्त वर्णित अवधि के बाद डुप्लिकेट ड्राफ्ट जारी करने में देरी के लिए, बैंक ग्राहक को देरी से जमा करने के मुआवजे के रुप में सावधि जमा के लिए लागू दर पर ब्याज का भुगतान करेगा।

एटीएम डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन

उत्तर पूर्वी क्षेत्र की शाखायें एटीएम मशीन के लिए पॉवर ऑफ सप्लाई की आपूर्ति हेतु का वैकल्पिक साधन का प्रबन्ध करेंगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ग्राहकों को निर्बाध रुप से सेवा प्राप्त होती रहे।

यदि एटीएम ट्राजेक्शन के सफल होने या विफल होने का सन्देह हो तो प्राप्तकर्ता बैंक से जेपी लॉग की प्रति लेनी होगी तथा प्रति में पिछली और अगली ट्राजेक्शन शामिल होंगी।